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NPS Vatsalya Scheme |
NPS Vatsalya Scheme नौकरी से रिटायरमेंट होने से पहले सभी व्यक्ति अपने बुढ़ापे में पेंशन पाने के लिए एक सुनिश्चित राशि जमा करते हैं जिससे कि उन्हें खर्च के लिए बुढ़ापे में सुनिश्चित राशि हर महीने मिलती रहे सरकार ने बुढ़ापे में पेंशन प्रदान करने के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम लागू की है जिसमें की नेशनल पेंशन स्कीम काफी पॉप्युलर है लेकिन इन स्कीम में सिर्फ 18 साल उससे अधिक उम्र वाले ही व्यक्ति खाता खुलवा सकते हैं।
लेकिन अगर कोई 18 साल से कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एनपीएस में तो कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप कम उम्र से पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सरकार ने एक नई स्कीम को लांच किया है जिसे NPS Vatsalya Scheme के नाम से जाना जाता है। इस योजना में आप पैदा होने से लेकर 18 साल तक की उम्र तक एक सुनिश्चित राशि जमा कर सकते हैं।
NPS Vatsalya Scheme क्या है?
NPS Vatsalya Scheme में योग्यता
- सभी भारतीय नागरिक इस योजना में पात्र है।
- NRI या OCI पेरेंट्स/गार्जियन इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
- NPS Vatsalya Scheme में खाता बच्चों के नाम पर ही खुलेगा।
- पैदा होने के पहले दिन से ही खाता खुलवाया जा सकता है।
- माता-पिता बच्चों के 18 साल उम्र पूरी होने तक खाते को मैनेज करेंगे।
- माता-पिता को अलग कैटेगरी में अप्लाई करना होगा।
- सिर्फ एक बच्चे के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है।
- पेरेंट्स ही इस खाते में नॉमिनी के तौर पर मान्य होंगे।
- माता-पिता के अलावा कोई और भी बच्चे का खाता खुलवा सकता है इसके लिए कानूनी दस्तावेज होना अनिवार्य हैं।
कितना मिलेगा स्कीम से रिटर्न
NPS Vatsalya Scheme में खाता कहा खुलेगा
18 साल बाद खाते का क्या होगा?
- बच्चों की उम्र 18 साल होते ही निवेश खाता ऑटोमेटेकली एनपीएस टियर 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
- बाकी के सारे फायदे NPS टियर - 1 खाते के नियम शर्तों से अप्लाई होंगे।
- खाताधारक की आयु 18 साल पूरी होने के 3 महीने बाद सब्सक्राइबर का नया केवाईसी होगा।
कितना पैसा जमा करना होगा?
- खाताधारक को कम से कम ₹1000 शुरुआती पेमेंट जमा करना होगा।
- खाताधारक को साल में ₹1000 जमा करना जरूरी है।
- NPS वात्सल्य स्कीम में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है आप जितना चाहे निवेश कर सकते हैं।
क्या 18 उम्र से पहले पैसे निकले जा सकते है?
- नियमों के अनुसार एनपीएस ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही आंशिक निकासी कर सकते हैं।
- खाताधारक के खाते में जितना पैसा जमा है उसका अधिकतम 25% पैसा निकालने की परमिशन है।
- खाताधारक 18 साल से पहले सिर्फ तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं।
- इस रशीद को बहुत जरूरत पड़ने पर ही निकाला जा सकता है जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई इलाज के लिए, बच्चे की 75% विकलांगता होने पर।
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